Sirsa Cholera and Jaundice Advisory: सड़े-गले व कटे फल-सब्जियों की बिक्री पर रोक, स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश

हैजा व पीलिया से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी

Sirsa Cholera and Jaundice Advisory ( एम पी भार्गव ): ऐलनाबाद जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिला में हैजा व पीलिया जैसी संक्रामक बीमारी के फैलने की आशंका को देखते हुए इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की है। आदेशों के तहत जिला में गले सड़े फल, सब्जियां, कटे हुए फल, तरबूज, कटी हुई सब्जियां और गैर-प्रमाणित पानी से बने एरेटेड या मिनरल वाटर की बिक्री या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ-साथ पब्लिक एनालिस्ट हरियाणा चंडीगढ़, स्टेट बैक्टीरियोलॉजिस्ट करनाल, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल कालेज रोहतक अथवा मैडिकल अफसर इंचार्ज वाटर लैब, जनरल अस्पताल सिरसा के बिना पास किए गए मिनरल वाटर, बर्फ के गोले, आइसक्रीम, कुल्फियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।

जिलाधीश द्वारा पारित आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का खुले में रखा जूस, केक, मिठाईयां, बिस्कुट और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री भी नहीं बेच सकता। दुकानदारों को खाद्य सामग्री को वायर गॉज या कांच से ढके शोकेस में रखने तथा साफ-सुथरे बर्तनों में परोसने के निर्देश दिए गए हैं। पीने के पानी के स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कुओं तथा पेयजल स्रोतों के आसपास व्यक्तियों एवं पशुओं के नहाने, कपड़े और बर्तन धोने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा उल्टी-दस्त से पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

जिले में किसी भी मेले के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में पीलिया का कोई मामला सामने आने पर संबंधित क्षेत्र के नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, गांव के सरपंच, संबंधित संस्थान के प्रभारी द्वारा 24 घंटे के भीतर सिविल सर्जन सिरसा को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा.

About The Author

Leave A Reply

Your email address will not be published.