आज़म खान से जुड़े दो अहम मामलों में रामपुर सेशन कोर्ट का फैसला, एक में सजा बरकरार तो दूसरे में बरी रहने का आदेश कायम

रामपुर।समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आज़म खान से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित ‘तनखइया’ बयान और भड़काऊ भाषण से जुड़े मामलों में अलग-अलग आदेश पारित किए।

‘तनखइया’ बयान मामला: सजा बरकरार

वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित ‘तनखइया’ बयान से जुड़े मामले में निचली अदालत ने आज़म खान को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आज़म खान ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।

भड़काऊ भाषण मामला: अभियोजन की अपील खारिज

दूसरे मामले में अधिकारियों को कथित रूप से भड़काने वाले भाषण के आरोप में निचली अदालत ने पहले ही आज़म खान को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से अपील दायर की गई थी। सेशन कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के बरी करने के आदेश को बरकरार रखा। इस मामले में आज़म खान को राहत मिली है।

दोनों मामलों पर आए फैसलों के बाद आज़म खान से जुड़े कानूनी मामलों में एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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