- रिपोर्ट- पंकज झा
वाराणसी। हरतीरथ क्षेत्र में दुकान कब्जाने का विरोध करने पर व्यवसायी के साथ मारपीट, लूटपाट और तोड़फोड़ किए जाने के मामले में अदालत ने हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत ने यह आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोतवाली थाना प्रभारी को दिया।वादी मुकुंद यादव ने अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव एवं धनंजय कुमार के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया गया कि हरतीरथ चौराहे पर उनकी तीन व्यावसायिक दुकानें हैं, जिनमें जनरल स्टोर, चाय-दही मलाई तथा बिल्डिंग मैटेरियल एवं सीमेंट का कारोबार संचालित होता है। इन्हीं में से एक दुकान पर विपक्षी जबरन कब्जा करना चाहते थे।प्रार्थना पत्र के अनुसार, उमेश सिंह और मुकेश सिंह ने कुछ दिन पहले दुकान की मांग की थी। इंकार करने पर उन्होंने धमकी दी कि दुकान किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। आरोप है कि 18 मार्च 2026 को शाम करीब चार बजे उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह उर्फ गोलू तथा हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े 12 से 15 अज्ञात लोग जबरन मकान में घुस आए और बिल्डिंग मैटेरियल के सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर व्यवसायी पर हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। साथ ही करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ और दुकान में रखा कीमती सामान भी उठा ले जाया गया।
मुकुंद यादव का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उल्टे, हिन्दू युवा वाहिनी के दबाव में उमेश सिंह की ओर से बाद में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए कोतवाली थाना प्रभारी को आरोपित हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
