यूपी में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए नया नियम लागू: बिना NOC के लगाया पंप तो लगेगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल भी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूगर्भ जल के संरक्षण और अनियंत्रित दोहन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के पंप लगाना और भूजल का उपयोग करना गंभीर अपराध माना जाएगा।
सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना NOC के सबमर्सिबल पंप लगाता है और भूजल का उपयोग करता है, तो 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, छह महीने से एक साल तक की सजा भी हो सकती है, यानी जेल जाना भी संभव है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। इसके बिना किसी भी प्रकार का पंप लगाना कानूनन अपराध होगा।
भूगर्भ जल विभाग ने यह कदम राज्य में लगातार गिरते भूजल स्तर और जल संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए उठाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम जल संरक्षण की दिशा में एक आवश्यक और सकारात्मक पहल है।
सरकार ने आम नागरिकों और संस्थानों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिना अनुमति पंप न लगाएं, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचा जा सके।
