मिर्जापुर: जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने सुनाया फैसला, दो वर्ष पूर्व महिला जेई से दरिंदगी करने वाले आरोपी ठेकेदार को 10 वर्ष की सजा

  • रिपोर्ट: मंजय वर्मा

मिर्जापुर : जनपद में जल निगम में कार्यरत एक महिला जूनियर इंजीनियर (जेई) के साथ वर्ष 2022 में ठेकेदार सुहैल खान द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। यह शर्मनाक घटना आधी रात को तब हुई जब आरोपी ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ दरिंदगी की।

पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए कटरा कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और जांच के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

अभियोजन ने रखा मज़बूत पक्ष
इस गंभीर मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) आलोक राय ने न्यायालय के समक्ष मज़बूत दलीलें पेश कीं। गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराए जाने की मांग की।

न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा
जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने अभियोजन की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करते हुए आरोपी सुहैल खान को दोषी करार दिया। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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