- रिपोर्ट: सुकेश पांडेय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर जिन राशनकार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनका राशन वितरण अगले तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। शासन के संयुक्त सचिव असीम कुमार सिंह द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से रिमाइंडर भेजकर तीन माह की अवधि में ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित कराया जाए, अन्यथा उनकी यूनिट राशनकार्ड से निरस्त कर दी जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी निर्धारित समयावधि में पूरी हो जाएगी, उन्हें अगले माह से पुनः राशन वितरण का लाभ मिलेगा। साथ ही, नए राशनकार्ड के सभी सदस्यों या प्रचलित राशनकार्ड में जोड़ी गई नई यूनिट के लिए भी खाद्यान्न प्राप्त करने से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।
शासन ने निर्देश दिया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और की गई कार्यवाही की सूचना समय पर शासन को भेजी जाए।
