Kemri Police Bail Cancellation: केमरी पुलिस ने गौकशी मामले के आरोपी की जमानत कराई निरस्त, जेल भेजा
- रिपोर्ट: शाहबाज़ खां
Kemri Police Bail Cancellation: अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामपुर की केमरी थाना पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी की जमानत निरस्त कराकर उसे जिला कारागार भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की गतिविधियों को देखते हुए उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई।
न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार भेजा गया
पुलिस के अनुसार थाना केमरी में वर्ष 2018 में दर्ज मु0अ0सं0 55/2018, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के मामले में शकील पुत्र भूरा, निवासी मोहल्ला गोढ़ी, कस्बा एवं थाना केमरी, आरोपी है। वह वर्तमान में जमानत पर था।
पुलिस का कहना है कि आरोपी की थाना केमरी में हिस्ट्रीशीट एचएस नंबर 10बी भी खुली हुई है। अभियान के तहत पुलिस ने संबंधित मुकदमे में उसकी जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपी को जिला कारागार में दाखिल कराया गया।
आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस के अनुसार शकील का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है—
मु0अ0सं0 55/2018 — धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 50/2020 — धारा 3/4 गैंगस्टर एक्ट, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 17/2022 — धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 82/2022 — धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 168/2022 — धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना केमरी।
पुलिस ने बताया कि कार्रवाई रामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मिलक के पर्यवेक्षण में की गई।
