सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर केंद्रों पर धारा 163 लागू

ऐलनाबाद ,सिरसा, 06 मई( एम पी भार्गव ) जिलाधीश शांतनु शर्मा ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 163 लागू की है।
जारी आदेश अनुसार परीक्षाओं के समय के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में हथियार लेकर नहीं चल सकता, सभी कोचिंग सेंटर व फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन केंद्रों पर होगी परीक्षाएं:
1. राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा
2. राजकीय महिला महाविद्यालय सिरसा
3. सीएमके नेशनल पीजी गल्र्स कॉलेज सिरसा
4. शाह सतनाम जी (ब्वॉयज व गल्र्स) कॉलेज सिरसा
5. जन नायक चौ. देवी लाल मेमोरियल कॉलेज, सिरसा
6. चौ. केआर मेमोरियल डिग्री कॉलेज (गल्र्स) गांव जमाल
7. माता हरकी देवी महिला महाविद्यालय, ओढ़ां
8. एमपी महिला महाविद्यालय, मंडी डबवाली
9. डॉ. भीम राव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय डबवाली
10. श्री गुरु हरि सिंह कॉलेज, जीवन नगर
11. सीएमआरजे राजकीय महाविद्यालय, मिठी सुरेरां, ऐलनाबाद
12. जनता गल्र्स कॉलेज ऐलनाबाद
13. सीआरडीएवी गल्र्स कॉलेज, ढाणी बचन सिंह, ऐलनाबाद
14. चौ. देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पन्नीवाला मोटा
15. जननायक चौ. देवीलाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सिरसा
16. राजकीय कॉलेज फॉर गल्र्स, कालांवाली
17. राजकीय कॉलेज फॉर गल्र्स, रानिया
18. राजकीय महाविद्यालय, डिंग मंडी
19. बायो टेक्नोलॉजी

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