Pensioner Life Certificate: हरियाणा के पेंशनर 1 से 30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र, जानें पूरी प्रक्रिया
Haryana Pensioner Life Certificate ( एम पी भार्गव ): हरियाणा सरकार के सभी सेवानिवृत्त पेंशनर और फैमिली पेंशनर को नवंबर महीने में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। पेंशन संबंधी प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पेंशनर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल ने बताया कि जिला खजाना कार्यालय सिरसा और उप-खजाना कार्यालय डबवाली, ऐलनाबाद, कालांवाली तथा रानियां से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर संबंधित कार्यालय में पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
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Pensioner Life Certificate: जीवन प्रमाण पत्र के लिए ये दस्तावेज साथ लाएं
जिला खजाना अधिकारी के अनुसार, पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए अपना आधार कार्ड, मूल पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) की प्रति और मोबाइल फोन साथ लेकर संबंधित खजाना या उप-खजाना कार्यालय जाना होगा।
इसके अलावा, पेंशनर अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
Pensioner Life Certificate: स्मार्टफोन से भी बनवा सकते हैं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
जो पेंशनर किसी कारणवश संबंधित खजाना कार्यालय नहीं पहुंच सकते, वे अपने स्मार्टफोन की मदद से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण और फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर घर बैठे अपनी पहचान का सत्यापन कर जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं।
Pensioner Life Certificate: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की डोरस्टेप सेवा भी उपलब्ध
पेंशनरों की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सेवा के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का विकल्प उपलब्ध है। इसके लिए पेंशनर जीवन प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के तहत अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।
इस सेवा के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। अधिक जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देखें: http://www.ippbonline.com/
Pensioner Life Certificate: 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा करने की अपील
जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनरों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें, ताकि पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
