एफटीएससी कोर्ट सिरसा ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को सुनाई 25 वर्ष की सजा

पुलिस की तकनीकी जांच, पुख्ता साक्ष्य और गवाहों की सटीक गवाही के आधार पर आया ऐतिहासिक निर्णय

ऐलनाबाद, 22 जुलाई (एम.पी. भार्गव)। जिला सिरसा की विशेष फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय (एफटीएससी) ने नाबालिग से यौन शोषण के एक गंभीर मामले में आरोपी रमन गिरी पुत्र इंद्रपाल (निवासी मोगा मंडी, पंजाब; वर्तमान में निवासी शेरावाली माता मंदिर, डिंग मंडी, सिरसा) को दोषी करार देते हुए कुल 25 वर्ष के कठोर कारावास और ₹77,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना डिंग में प्राथमिकी संख्या 59 दिनांक 02.04.2020 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा की गई गहन और निष्पक्ष जांच के दौरान डिजिटल एवं तकनीकी साक्ष्य जैसे मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मेडिकल रिपोर्ट, और पीड़ित के धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रमाण एकत्र किए गए।

अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की प्रभावशाली गवाही ने अदालत के समक्ष एक मजबूत केस रखा, जिस पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल (एफटीएससी कोर्ट, सिरसा) ने फैसला सुनाया।

फैसले के अनुसार:

पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माना।

IPC की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।

आईटी अधिनियम की धारा 67-B के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माना।

यह ऐतिहासिक निर्णय नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई और हरियाणा पुलिस की सशक्त एवं प्रभावी जांच प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण है।

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