देवरिया (उत्तर प्रदेश): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के मतदान को लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले की सभी शराब की दुकानें 4 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर 6 नवंबर शाम 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।
देवरिया जिला बिहार की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, बिहार के सीवान और गोपालगंज जिलों में 6 नवंबर को मतदान होना है। इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अवैध गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि मतदान के दौरान लोक शांति एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह 48 घंटे की पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी बार, ठेके और शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
आदेश के सख्त अनुपालन के लिए सीमा पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं, जो हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगी।
🔹 आदेश का कारण
यह निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी अनुभाग-2 से मिले पत्र के क्रम में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देवरिया जिले की सीमा से बिहार के चुनावी माहौल पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न हो।
🔹 किन तारीखों पर रहेगी पाबंदी
बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में — 6 और 11 नवंबर को होंगे। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। मतगणना स्थल से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शराब की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा।
