किशोर शब्द उर्फ शबी पुत्र राहुल कुमार हत्याकांड में बड़ा फैसला

अपर जिला जज-12 ने पूनम वर्मा को भेजा जेल

  • रिपोर्ट:जितेंद्र कुमार

मोदीनगर/गाज़ियाबाद :मोदीनगर में दो साल पहले हुए बहुचर्चित किशोर हत्याकांड मामले में अदालत ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अपर जिला जज-12 विनोद कुमार की अदालत ने आरोपी पूनम वर्मा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। अब सजा पर अगली कार्रवाई 9 दिसंबर को होगी।

क्या है पूरा मामला?

सेन समाज से संबंध रखने वाले किशोर शब्द उर्फ शबी पुत्र राहुल कुमार सेन का शव दो साल पहले मोदीनगर स्थित डबल स्टोरी पीली कोठी में गटर से बरामद हुआ था। इस दिल दहला देने वाली घटना में शुरू से ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी।

किशोर की सौतेली मां रेखा को घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं, जांच में सामने आया कि हत्या करने में मददगार और प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में पूनम वर्मा, पत्नी महेश वर्मा उर्फ मोनू निवासी सुदामापुरी, मोदीनगर का नाम सामने आया था।

इस मामले को थाना मोदीनगर में
मुकदमा अपराध संख्या : 590/2023
के रूप में दर्ज किया गया था।

न्याय की दिशा में अहम कदम

एडवोकेट राहुल कुमार सेन कोको, पूर्व सहसचिव प्रशासन ने बताया कि उन्होंने मृतक शबी की ओर से इस प्रकरण की लगातार पैरवी की है। उन्होंने कहा कि—

“न्यायालय द्वारा आरोपी पूनम वर्मा को दोषी ठहराना न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण जीत है। अब 9 दिसंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी।”

इस केस में विशेष रूप से

शासकीय अधिवक्ता वरुण त्यागी

शासकीय अधिवक्ता श्रीमती ममता गौतम
ने दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समाज में आक्रोश और राहत दोनों का माहौल

यह मामला लंबे समय तक चर्चाओं में रहा और समाज के लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। अदालत के इस फैसले के बाद मृतक परिवार और सेन समाज में राहत का माहौल है।

 

 

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