Attachment Of Illegal Assets: दोहरे हत्याकांड के मामले में कार्रवाई, पुलिस के अनुसार अपराध से अर्जित की गई थी संपत्ति
रामपुर में दान सिंह और गुलफाम की संपत्ति कुर्क, 65.26 लाख की संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क
Attachment Of illegal Assets In Rampur: रामपुर के थाना गंज पर पंजीकृत मु0अ0स0- 157/26, धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. दान सिंह पुत्र इन्दल सिंह निवासी ग्राम बेहटरा थाना मिलक जनपद रामपुर, 2. नूर हसन पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम सोनकपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर, 3. सलमान पुत्र अब्दुल करीम निवासी ग्राम चण्डका मदारपुर थाना पटवाई जनपद रामपुर, 4. रवि पुत्र मोहर सिंह निवासी जमापुर थाना मिलक जनपद रामपुर, 5. प्रदीप यादव पुत्र तोताराम निवासी पनवडिया भमरौआ रोड हॉकी स्टेडियम के सामने न्यू शिव विहार कॉलोनी थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर, 6. गुलफाम पुत्र शाहिद निवासी पक्का बाग घेर सर्वदयाल खां थाना गंज जनपद रामपुर की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली द्वारा सम्पादित की जा रही है।
Attachment Of Illegal Assets: अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह
मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण उपरोक्त एक संगठित गिरोह है। उपरोक्त गैंग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षड्यन्त्र के तहत सामान्य आशय से पुलिस विभाग द्वारा जारी पुलिस सैलरी पैकेज से मिलने वाले बीमे की राशि पुलिस विभाग में कार्यरत अपनी पत्नी व छोटे बच्चे की हत्या के जघन्य दोहरे हत्याकाण्ड व कार में आग लगाकर उस कार का लोन के क्लेम से मिलने वाली राशि, बीमा व अन्य आर्थिक लाभ पाने के लिये घटना कारित की गयी। उक्त अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध भी कारित किये गये है। जिसके आधार पर थाना गंज, रामपुर पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो विवेचनाधीन है।
Attachment Of Illegal Assets: अपराध से अर्जित की गई सम्पत्ति

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त दान सिंह द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति, ग्राम मिलक नसीराबाद तहसील मिलक रामपुर स्थित एक आराजी लगभग 0.3180 हे0 गाटा संख्या 117 अनुमानित बाजारी कीमत 41,22,000/-रूपये है तथा ग्राम बेहटरा तहसील मिलक रामपुर स्थित लगभग 0.583 हे0 का 1/3 भाग गाटा संख्या 54 अनुमानित बाजारी कीमत 5,00,000/-रूपये, दोनो सम्पत्तियों की कुल कीमत रु 46,22,000/- रुपये एवं सहअभियुक्त गुलफाम पुत्र शाहिद निवासी पक्का बाग घेर सर्वदयाल खां थाना गंज जनपद रामपुर द्वारा अपराध कारित कर अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति, ग्राम बघी तहसील सदर जनपद रामपुर स्थित आराजी लगभग 292.63 वर्ग मीटर गाटा सं0 -14 अनुमानित बाजारी कीमत 19,04,000/-रुपये सहित दोनों अभियुक्तों की अपराध द्वारा अवैध रुप से अर्जित कुल सम्पत्ति रु 65,26,000/- को पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय जिलाधिकारी, रामपुर के कुर्की आदेश दिनांकित 1.10.2026 के अनुपालन में तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, तहसीलदार सदर, कानूनगो सदर, लेखपाल सदर एवं तहसील मिलक क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, तहसीलदार मिलक, कानूनगो मिलक, लेखपाल मिलक की संयुक्त टीम द्वारा मुनादी करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करायी गयी ।
