Ellenabad, Sirsa, (एम पी भार्गव): हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना 2026-27 लागू की है। योजना के तहत पात्र विद्यार्थी 17 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
परिवार की आय 4 लाख रुपये तक होना जरूरी
अधिकारी के अनुसार योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी का पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना और अगली कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लेना भी जरूरी है।
8 हजार से 12 हजार रुपये तक मिलेगी छात्रवृत्ति
संशोधित योजना के तहत विद्यार्थियों को उनके वर्ग और शैक्षणिक स्तर के आधार पर 8,000 से 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना में पात्रता निर्धारित करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम अंक तय किए गए हैं।
विद्यार्थी योजना से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट seva.haryana.gov.in पर देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
