रेलवे के नियम हुए सख्त, बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा दोगुना जुर्माना

  • रिपोर्ट: मंजय वर्मा

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। बिना टिकट यात्रा, दूसरे के टिकट पर सफर, महिला आरक्षित कोच में प्रवेश और स्टेशन परिसर में अनाधिकृत गतिविधियों पर अब पहले से अधिक जुर्माना देना होगा। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों का सख्ती से पालन कराना है।

नई व्यवस्था के तहत बिना टिकट (WT) यात्रा करने पर लगने वाला जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाने पर संबंधित यात्री को पूरा किराया चुकाने के साथ 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा।

महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन या ट्रेन में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 500 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है।

रेलवे ने अवैध फेरी लगाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ाई है। बिना लाइसेंस के ट्रेन या स्टेशन परिसर में सामान बेचते पाए जाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 24 घंटे तक की जेल और 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने में सहयोग दें।

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