- 01 जून से 31 अगस्त तक नदियों एवं बहती जलधाराओं में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही
बाराबंकी, 01 जून। जिलाधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली, 1954 के प्रावधानों के तहत जनपद की समस्त नदियों एवं बहती जलधाराओं में 01 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक मछली पकड़ने एवं बाड़े (घेराबंदी) लगाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बाराबंकी ने बताया कि यह प्रतिबंध मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, जिससे मत्स्य संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति नदियों अथवा बहती जलधाराओं में बाड़े लगाते हुए अथवा मछली पकड़ते हुए पाया जाता है, तो उसके नाव, जाल एवं अन्य उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
मत्स्य विभाग ने जनपदवासियों एवं मत्स्यजीवियों से अपील की है कि वे मत्स्य संरक्षण के इस अभियान में सहयोग करें तथा प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें।
