रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी की हत्या के दोषी पति और उसकी प्रेमिका को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने सुनाया।
मामले के अनुसार, अवैध संबंधों के चलते आरोपी पति अमरीत सिंह ने अपनी पत्नी चरणजीत कौर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर ने भी उसका साथ दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच कर सबूत जुटाए और मामला अदालत तक पहुंचा, जहां करीब दो साल चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य के मुताबिक, यह घटना 29 मार्च 2024 की रात की है। मामले में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रही थी, इसी कारण दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।
बताया गया कि आरोपी अमरीत सिंह थाना स्वार क्षेत्र के भगवंत नगर का निवासी है, जबकि उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर पास ही स्थित उसकी मौसी के घर में रहती थी। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे, जिन्हें लेकर घर में विवाद होता रहता था।
इस फैसले को न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
