चंडीगढ़ – महिला कोच के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के प्रकरण में चंडीगढ़ की अदालत ने केस को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल ने जूनियर महिला कोच की ओर से दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने की मांग की गई थी।
यह मामला 26 दिसंबर 2022 का है, जब मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोपों को लेकर चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद 31 दिसंबर 2022 की रात सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 342, 354, 354ए, 354बी और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इन धाराओं में छेड़छाड़, गलत तरीके से बंधक बनाना, आपराधिक धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े आरोप शामिल हैं।
मामले की सुनवाई चंडीगढ़ की अदालत में चल रही थी। पीड़िता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि संबंधित न्यायाधीश उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें केस की फाइल देखने की अनुमति नहीं दी गई और न ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उनके बयान की प्रति उपलब्ध कराई गई। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित न्यायाधीश स्वयं गवाहों की सूची में शामिल थे, फिर भी वे मामले की सुनवाई कर रहे थे।
अदालत द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद अब इस मामले की सुनवाई किसी अन्य अदालत में दूसरे न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
