कड़ाके की ठंड के बीच बड़ा फैसला, लखीसराय में कक्षा 8 तक के स्कूल 4 जनवरी तक बंद

जिला दंडाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश

लखीसराय (सरफराज आलम)। लखीसराय जिले में लगातार गिरते न्यूनतम तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, लखीसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 4 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश के दायरे में प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 4 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।

हालांकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं संचालित होती रहेंगी, लेकिन इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि आम जनता को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके।

प्रशासन की ओर से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे ठंड के इस मौसम में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से उन्हें घर से बाहर न निकलने दें।

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