सिरसा में आज ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे को लेकर धारा 163 लागू

  • रिपोर्ट: एमपी भार्गव

ऐलनाबाद, सिरसा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा ड्रोन नियमावली 2021 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र सिरसा, गांव रोड़ी (सिरसा) तथा आसपास के पाँच किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा या हेलीकैम उड़ाने पर पाबंदी रहेगी।

इसके साथ ही, वीवीआईपी मार्ग के दोनों ओर 75 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर भी रोक रहेगी।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है और पुलिस एवं ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर इसका प्रभाव नहीं होगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग करते हुए सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या सुरक्षा जोखिम उत्पन्न न हो।

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