उत्तर प्रदेश: ट्रैफिक पुलिस को आदेश, अन्य राज्यों के वाहनों के साथ करें अच्छा व्यवहार, दुर्व्यवहार पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के स्वामियों के साथ दुर्व्यवहार कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा के. सत्यनाराणा द्वारा जारी आदेश (पत्र संख्या डीटी-03-2025/2810, दिनांक सितंबर 2025) में कहा गया है कि कई बार शिकायतें मिली हैं कि चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी बाहरी वाहनों के चालकों से अभद्र व्यवहार करते हैं और उन पर एक साथ टूट पड़ते हैं।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि कई बार पुलिसकर्मी यह भी नहीं देखते कि वाहन में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग या चिकित्सक सफर कर रहे हैं और बिना संवेदनशीलता दिखाए कार्रवाई करते हैं। इससे आम जनता में पुलिस की छवि धूमिल होती है।

पत्र में सभी पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक व यातायात अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सख्ती से ब्रीफ किया जाए। उनसे कहा गया है कि वे केवल मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करें, लेकिन साथ ही यात्रियों के साथ सम्मानजनक और शालीन व्यवहार सुनिश्चित करें।

आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाएगी।

इस आदेश से उम्मीद है कि प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार आम जनता और बाहरी राज्यों के यात्रियों के प्रति और अधिक जिम्मेदार तथा सहयोगी बनेगा।

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