फरीदाबाद में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध: प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलाधीश का बड़ा फैसला
जनहित में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक
फरीदाबाद: प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से जिलाधीश विक्रम सिंह ने फरीदाबाद जिले में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जनहित में जारी किए गए हैं ताकि बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
ई-कॉमर्स कंपनियों को भी दिए सख्त निर्देश
जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार न करें।
प्रशासनिक अधिकारी करेंगे आदेशों की सख्त पालना
जिलाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी एसडीएम, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार को दी गई है। सभी अधिकारी आपसी तालमेल से अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी भी होगी जरूरी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करें और प्रदूषण के स्तर की रिपोर्ट तैयार करें।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
जिलाधीश विक्रम सिंह ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दंडित किया जाएगा।
