राजस्थान: एक ही परिवार के 5 लोगों को उम्रकैद की सजा, 10 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

10 साल पुराने हत्या मामले में सजा सुनाई गई

राजसमंद: राजस्थान में 10 साल पहले हुए एक हत्या के मामले में राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक ही परिवार के पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने परिवार के सदस्यों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 5 मार्च को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने सुनाया।

हत्या का कारण और घटना की जानकारी

लोक अभियोजक गोपाल कृष्ण जाट ने बताया कि 13 जुलाई 2015 को भीम थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित व्यक्ति खेत पर जा रहा था, तभी एक ही परिवार के पांच लोगों ने रास्ता रोक लिया और भैंसों के खेत में जाने को लेकर विवाद किया। विवाद बढ़ने पर परिवार के लोग लाठियों और धारदार हथियारों से पीड़ित पर हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रैफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

कोर्ट में पेश हुए 20 गवाह और 31 दस्तावेज

मामले की जांच के बाद कोर्ट में कुल 20 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए गए। इसके बाद 5 मार्च को कोर्ट ने शिवराज सिंह, दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह, तारा और सीता देवी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, अदम अदायगी की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी दी गई।

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