फ्री में स्क्रैप करवा लें पुरानी गाड़ियां, नई पर मिलेगी छूट, हरियाणा सरकार ने खोले 10 सेंटर, देखें पूरी लिस्ट

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी मुनीष सहगल ने बताया कि पूरे प्रदेश में दस स्क्रैप सेंटर को लाइसेंस दिया गया है। इनमें पलवल के दीघोट में स्थित जोहर मोटर्स प्रा.लि., गुड़गांव में फतेहपुर-तावडू रोड बिलासपुर, बेगमपुर खटोला, सोनीपत स्थित वाजिदपुर संबोली, कुंडली, नाहरी सोनीपत, झज्जर, लिवासपुर सोनीपत आदि में दस स्क्रैप सेंटर खोले गए हैं। चुनाव के बाद पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा।

फरीदाबाद: आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है और उसे स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। हरियाणा सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी वीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करा सकते हैं। सुविधा मुफ्त है। सरकार ने पलवल, गुड़गांव समेत प्रदेश के अन्य जिलों में दस स्क्रैप सेंटर खोले हैं। यहां अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर प्रमाणपत्र लेकर नई गाड़ियों की खरीद पर छूट पा सकते हैं। छूट की सुविधा रोड टैक्स में दी जाएगी। चुनाव के बाद परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा, जो मियाद पूरी होने के बाद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। फरीदाबाद के वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियों को पलवल की मितरोल-दीघोट रोड स्थित स्क्रैप सेंटर में ले जा सकते हैं। वाहनों का स्क्रैप कराने के लिए https://parivahan.gov.in/ पर जाकर वीस्क्रैप पर क्लिक कर उसमें अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी।

वीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पॉलिसी का उद्देश्य देश की ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है। केंद्र सरकार ने आम बजट 2021-22 में पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया था। इसके तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते हैं। कोई इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो चालान के साथ गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। सरकार ने हरियाणा में 10 जगह पर प्राइवेट एजेंसी के साथ टाइअप कर उन्हें स्क्रैप का लाइसेंस दे दिया है।

गाड़ी की RC ले जाना न भूलेंपलवल के मितरोल-दीघोट रोड स्थित जोहर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी चरणप्रीत सिंह ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, वाहन स्क्रैप कराने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला गाड़ी की आरसी और वाहन का मालिक होने का प्रमाण, यानी जिस वाहन को स्क्रैप करना है, वर्तमान में वह मालिक के नाम होना चाहिए। स्क्रैप कराने पर सेंटर की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट और सर्टिफिकेट ऑफ वीकल स्क्रैप का प्रमाणपत्र दिया जाता है। इसी प्रमाणपत्र के आधार पर ही संबंधित वाहन मालिक को दूसरी गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी।

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