नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आया फैसला

रामपुर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक गंभीर मामले में जनपद रामपुर की ADJ-08/पॉक्सो अदालत ने दोषी पाए गए अभियुक्त मुकेश उर्फ नन्दकिशोर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह फैसला 22 जुलाई 2025 को सुनाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 27 मई 2018 को वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त मुकेश उर्फ नन्दकिशोर पुत्र भूरेलाल, निवासी करिंगा, थाना मिलक, हाल निवासी सुमन चौधरी का मकान, डिबडिबा, सुभाषनगर, थाना बिलासपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला थाना बिलासपुर में मु0अ0सं0 246/2018, धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस द्वारा तत्परता से अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया:
इस मामले की विवेचना निरीक्षक शैलेन्द्र पाल सिंह द्वारा की गई। उन्होंने साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान एवं अन्य कानूनी कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश पर तथा पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री विद्यासागर मिश्र व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत विशेष पैरवी की गई।

प्रभारी निरीक्षक थाना बिलासपुर, मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, एडीजीसी श्री सुमित कुमार तथा थाना पैरोकार कांस्टेबल विवेक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने दोषी को कठोर सजा सुनाई।

दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण:
नाम: मुकेश उर्फ नन्दकिशोर

पिता का नाम: भूरेलाल

स्थायी पता: ग्राम करिंगा, थाना मिलक, जनपद रामपुर

वर्तमान पता: मकान सुमन चौधरी, डिबडिबा, सुभाषनगर, थाना बिलासपुर, रामपुर

सजा का विवरण:
20 वर्ष का कठोर कारावास

1 लाख रुपये का अर्थदंड, भुगतान न करने पर अतिरिक्त दंड की कार्यवाही होगी।

रामपुर पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित अपराधों में दोषियों को त्वरित व कठोर सजा दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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