ठाणे में 12 वर्षीय लड़की की हत्या: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अब तक 3 पकड़े गए

ठाणे, 25 दिसंबर : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में बुधवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, मुख्य आरोपी की “तीसरी पत्नी” और एक अन्य व्यक्ति भी इस अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस उपायुक्त (क्षेत्र-III ठाणे) अतुल जांडे ने बताया कि मुख्य आरोपी विशाल गवली को बुधवार सुबह बुलढाणा जिले के शिगांव से गिरफ्तार किया गया। अपराध में इस्तेमाल की गई एक ऑटो रिक्शा भी पुलिस ने बरामद की है।

प्रदर्शन और आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग
कल्याण (पूर्व) के कोलसेवाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने अपने मुंह काले कपड़े से ढंके हुए विरोध मार्च निकाला और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बैनर और तख्तियां ली।

लड़की का अपहरण और हत्या
यह घटना सोमवार को दोपहर 4 बजे के करीब हुई, जब लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी। पुलिस के मुताबिक, उसे अपहरण कर लिया गया और मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उसका शव भिवंडी के बापगांव स्थित एक कब्रिस्तान की दीवार के पास मिला।

हत्या का उद्देश्य स्पष्ट नहीं
अधिकारियों ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और यदि दुष्कर्म की पुष्टि होती है, तो मामले में अन्य कानूनी धाराएं जोड़ी जाएंगी।

आरोपी का आपराधिक इतिहास
गवली कोलसेवाड़ी का निवासी है और इसके खिलाफ पहले भी संपत्ति संबंधित अपराधों सहित कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना है और बाद में उसके खिलाफ सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।

अपराध में अन्य व्यक्तियों की जांच
पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या इस अपराध में और लोग शामिल थे। मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है।

लड़की के माता-पिता ने दर्ज की थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
लड़की के माता-पिता ने सोमवार शाम कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जब उन्होंने कई घंटे तक उसकी तलाश की थी। पुलिस ने पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 137 (अपहरण) के तहत एफआईआर दर्ज की थी और लड़की की तलाश शुरू की थी। हत्या के बाद, एफआईआर में धारा 103(1) (हत्या) भी जोड़ी गई।

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