ट्रेन में शराब ले जाने के नियम क्या हैं? Indian Railways ने जारी किए स्पष्ट दिशा-निर्देश

नई दिल्ली : भारतीय रेल से रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई स्पष्ट नियम बनाए हैं। शराब को लेकर भी रेलवे के नियम सख्त हैं, हालांकि इंडियन रेलवे एक्ट–1989 के अनुसार ट्रेन में शराब ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना जरूरी है।

सीमित मात्रा में ले जा सकते हैं शराब

रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री व्यक्तिगत उपयोग के लिए सीमित मात्रा में शराब अपने साथ ले जा सकते हैं। एक यात्री अधिकतम 2 लीटर तक शराब ले जा सकता है, लेकिन बोतल पूरी तरह से सील होनी चाहिए। खुली बोतल या खाली बोतल लेकर यात्रा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर शराब पीना सख्त मना

ट्रेन के अंदर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर रेलवे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री को 6 महीने तक की जेल या 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।

इन राज्यों में शराब ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित

कुछ राज्यों में शराबबंदी लागू है, इसलिए वहां जाने वाली या वहां से गुजरने वाली ट्रेनों में शराब ले जाना गैरकानूनी है। इनमें प्रमुख रूप से Gujarat, Bihar, Nagaland और Lakshadweep शामिल हैं। इन राज्यों में पकड़े जाने पर संबंधित राज्य के एक्साइज कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है।

रेलवे स्टाफ पर भी लागू हैं नियम

यह नियम केवल यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा शराब का सेवन करना या नशे की हालत में पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, आराम और ट्रेन में अनुशासन बनाए रखना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

 

khabre junction

Leave A Reply

Your email address will not be published.