- रिपोर्ट: सुकेश पांडेय
दो पहिया वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कमर्शियल परमिट लेना जरूरी होगा। ऐसे वाहनों के खिलाफ आर०टी०ओ० कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रशासन ने अगले महीने से अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाने की योजना बनाई है।
आर०टी०ओ० विभाग के अनुसार डिलीवरी ब्वॉय, दूध विक्रेता और अन्य व्यावसायिक उपयोगकर्ता बिना व्यावसायिक परमिट के अपने वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।
अभी तक सिर्फ बाइक टैक्सी चालकों ने ही अपने वाहनों का कमर्शियल परमिट लिया हुआ है। हालांकि अब नियमों के अनुसार, डिलीवरी ब्वॉय, दूध बेचने वाले और अपने वाहन से व्यापार करने वाले सभी लोगों को कमर्शियल परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
आर०टी०ओ० ने होम डिलीवरी का काम करने वाली कंपनियों को भी इस बारे में पत्र जारी किया है ताकि वे नियमों का सख्ती से पालन कराएं। शहर में ऑनलाइन शॉपिंग, कूरियर और फूड डिलीवरी कंपनियों में लगभग तीन हजार से ज्यादा डिलीवरी ब्वॉय काम करते हैं। ये सभी अपने निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं।
