- रिपोर्ट: शिवेंदु शुभम
सोनभद्र, 12 नवंबर।सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को चोरी के आरोपी रविकांत यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने आदेश दिया कि 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने पर आरोपी को पांच शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता श्रीराम पुत्र स्वर्गीय अलियार, निवासी सागोबांध, थाना बभनी, ने पुलिस में तहरीर दी थी कि 2/3 अक्टूबर 2025 की रात उसकी दुकान की छत तोड़कर रविकांत यादव पुत्र राममनोहर यादव, निवासी ग्वारी टोला, थाना बभनी, ने नकद धनराशि और सामान चोरी कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान की पुष्टि हुई थी।
पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां वह करीब एक महीने से निरुद्ध था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने पर्याप्त आधार पाते हुए उसे राहत दी।
अभियुक्त के अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव और संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत ने जमानत पांच शर्तों के साथ दी है—
अभियुक्त बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा।
किसी साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
किसी गवाह या संबंधित व्यक्ति को धमकाएगा नहीं।
दुबारा कोई अपराध नहीं करेगा।
नियमित रूप से अदालत में हाजिर रहेगा।
