रामपुर: झूठी कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़ित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, वाहन सम्भल से बरामद
रामपुर। ग्राम भोट, थाना भोट, जिला रामपुर निवासी अब्दुल समद पुत्र अब्दुल कासिम द्वारा अपनी कार आई-10 (रजि. नं. UP14 CY 2221) की चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का मामला सामने आया है।
20 अप्रैल 2025 को कार चोरी की तहरीर अब्दुल समद द्वारा थाने में दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 44/25, धारा 305 ए बीएनएस के तहत थाना भोट में प्राथमिकी दर्ज की गई।
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
पुलिस जांच और साक्ष्य संकलन के दौरान यह सामने आया कि वादी अब्दुल समद ने जिस कार को चोरी हुआ बताया था, वास्तव में उसी ने उक्त वाहन को डुगर सराय, जनपद सम्भल निवासी उसैद अनवर पुत्र मोहम्मद अनवर को बेच दिया था।
इस प्रकार वादी ने जानबूझकर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर धोखाधड़ी करते हुए अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया।
आरोपी से संबंधित कार बरामद
कार आई-10 को सम्भल स्थित उसैद अनवर के घर से बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच में वादी अब्दुल समद स्वयं आरोपी के रूप में सामने आया है। अब्दुल समद के खिलाफ धारा 217/318(4)/234/240 बीएनएस के तहत विधिक कार्यवाही जारी है।
चूंकि आरोपी द्वारा किए गए अपराध में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, अतः अभियुक्त को धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस तामील कर विधिक कार्यवाही की गई है।
पुलिस की चेतावनी
थाना भोट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि झूठी तहरीर देकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
