बदायूँ, 21 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण एवं संचालन योजना के अंतर्गत जनपद के ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं तथा जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन को दुकान संचालन हेतु ₹10,000 तथा दुकान निर्माण हेतु ₹20,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक आवेदक पोर्टल https://divyangjandukan.upsdc.gov.in
पर लॉगिन कर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
आवेदन भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रमाणित करने वाला नवीनतम यू०डी०आईडी कार्ड, सक्षम प्राधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (गरीबी रेखा से दुगुनी आय तक), बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
अधिकारी ने बताया कि चयनित पात्र लाभार्थी को ₹10,000 ऋण हेतु ₹320 तथा ₹20,000 ऋण हेतु ₹600 का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं समस्त आवश्यक संलग्नक विकास भवन बदायूँ, कक्ष संख्या 103 में जमा करना अनिवार्य है।
