अब चेहरा ढककर वाहन चलाना पड़ेगा महंगा: पुलिस ने दी 5000 रुपये तक चालान की चेतावनी

हाईकोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य, अमृतसर में सख्ती के साथ लागू

अमृतसर। अब यदि कोई भी पुरुष या महिला चेहरा ढककर वाहन चलाता है, तो उसे 5000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह सख्त निर्देश पंजाब पुलिस की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर शहर में कई जगहों पर चेकिंग नाके लगाए गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अमरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि, “अब कोई भी व्यक्ति गर्मी या चर्म रोग का बहाना बनाकर चेहरा ढककर वाहन नहीं चला सकता। यह सरकार के आदेशों की अवहेलना है और यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा।”

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और दंगे की आशंका के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि सड़क पर या वाहन चलाते समय चेहरा ढकना प्रतिबंधित रहेगा। चेहरा ढकने से व्यक्ति की पहचान छिपती है, जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन यदि नियमों की अनदेखी जारी रही तो सख्त चालान की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

चेहरा ढककर वाहन चलाने पर 5000 तक का चालान।

गर्मी या त्वचा की समस्या को बहाना नहीं माना जाएगा।

पहचान छुपाने का कोई अधिकार नहीं।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई।

इस नए नियम के लागू होने से पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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