Noida New Liquor Rules: नोएडा में 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब, पब–बार मालिकों को कड़ी चेतावनी
नोएडा में शराब पीने के शौकीन युवाओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है, तो किसी भी पब या बार में शराब नहीं मिलेगी। प्रशासन ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और पब–बार मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है। इस नए नियम का मकसद नाबालिगों को शराब से दूर रखना और शहर का सामाजिक माहौल बेहतर बनाना है।
प्रशासन सख्त, लाइसेंस तक रद्द हो सकता है
नोएडा प्रशासन ने साफ किया है कि नाबालिगों को शराब परोसने पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि बार–पब का लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है।
गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई अहम बैठक
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने हाल ही में गार्डन गैलेरिया मॉल के बार मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। इसमें स्पष्ट कहा गया कि नियम तोड़ने पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कुछ संचालकों ने दिक्कत का हवाला दिया कि परिवार के साथ आने वाले नाबालिगों के मामलों में परेशानी होती है, लेकिन अधिकारी ने साफ कहा कि यह कानूनन नियम है और इसे सख्ती से लागू करना होगा।
पब–बार को दिखाना होगा नोटिस
अब सभी पब और बार को अपने एंट्री गेट पर नोटिस बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा कि 21 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं परोसी जाएगी।
सस्ती शराब पर भी रोक
बैठक में अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि नई आबकारी नीति के तहत 1,000 रुपये से कम MRP वाली शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। हाल ही में सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर भी विभाग ने बार मालिकों को चेताया कि नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
