जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को, लंबित वादों के त्वरित निस्तारण का अवसर
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति से समाधान
रामपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद रामपुर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग) संदीप सिंह ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित वादों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सरल निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम से संबंधित वाद, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल से जुड़े विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सेवा संबंधी वेतन विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े वादों के साथ-साथ अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश एवं विशिष्ट अनुतोष वादों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व वादों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सचिव ने बताया कि न्यायालयों में लंबित वादों को चिन्हित कर श्रेणीवार सूचियां तैयार की जाएंगी तथा दोनों पक्षों को नोटिस की तामीला सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर नोटिस की तामीला एक से अधिक बार भी कराई जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे विवाद, जो अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, उन्हें भी वाद-पूर्व (प्री-लिटिगेशन) स्तर पर आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है। यह आयोजन आमजन के लिए न्याय सुलभ, त्वरित और खर्च रहित समाधान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।
