- रिपोर्ट: मंजय वर्मा
मीरजापुर। कोतवाली कटरा थाना क्षेत्र में युवती पर ब्लेड से हमला कर घायल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 07 अभियुक्तों/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना 05 दिसंबर 2025 को सामने आई थी, जब डायल यूपी-112 पर सूचना मिली कि एक युवक ने युवती पर ब्लेड से वार कर उसे घायल कर दिया है।
पीड़िता के भाई की तहरीर पर थाना कोतवाली कटरा में मुकदमा मु.अ.सं. 374/2025 धारा 333, 351(3), 109(1), 61 बीएनएस व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की और हमले में शामिल आरोपियों की तलाश के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गईं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “सोमेन बर्मा” के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई की। जिसके परिणामस्वरूप 08 दिसंबर 2025 को घटना के षड्यंत्र में शामिल सभी 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम एवं विवरण—
रूस्तम खाँ पुत्र सरूल्ला, निवासी कुरैशनगर, रामबाग, को0शहर, मीरजापुर (अब्दुल का जीजा), उम्र–35 वर्ष
शमायरा उर्फ धन्नो पत्नी रूस्तम खाँ, निवासी कुरैशनगर, रामबाग, को0शहर, मीरजापुर (अब्दुल की दीदी), उम्र–27 वर्ष
गुलाम साबिर उर्फ कल्लू पुत्र गुलाम नबी, निवासी गौसनगर, थाना करैली, प्रयागराज (अब्दुल का जीजा), उम्र–35 वर्ष
शायरा पत्नी गुलाम साबिर उर्फ कल्लू, निवासी गौसनगर, थाना करैली, प्रयागराज (अब्दुल की दीदी), उम्र–24 वर्ष
कल्लू उर्फ निजामुद्दीन पुत्र गुलाम रसूल, निवासी कुरैशनगर, रामबाग, को0शहर, मीरजापुर (अब्दुल का चाचा), उम्र–48 वर्ष
मुन्ना उर्फ बदरूद्दीन पुत्र स्व. गुलाम रसूल, निवासी कुरैशनगर, रामबाग, को0शहर, मीरजापुर (अब्दुल का चाचा), उम्र–59 वर्ष
वारिस उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल हबीब, निवासी कुरैशनगर, रामबाग, को0शहर, मीरजापुर (अब्दुल का दोस्त), उम्र–25 वर्ष
पुलिस का कहना है कि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है तथा इस प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है। क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है।
