महिला श्रमिक सम्मान योजना: पंजीकृत महिला कामगारों को प्रतिवर्ष मिलेंगे 5100 रुपये

ऐलनाबाद, सिरसा, फरवरी (एम पी भार्गव): हरियाणा में महिला श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हरियाणा श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रतिवर्ष 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को आवश्यक घरेलू और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए वित्तीय सहयोग देना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें।

आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दी जाती है सहायता

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 5100 रुपये की वार्षिक राशि का उपयोग महिला श्रमिक साड़ी या सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रसोई में उपयोग होने वाले बर्तन, गद्दा या मैट्रेस तथा नैपकिन जैसी जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए कर सकती हैं। ये वस्तुएं महिला श्रमिकों के दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और सुविधा से सीधे जुड़ी होती हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार संभव है।

यह आर्थिक सहयोग महिला श्रमिकों के घरेलू बजट को संतुलित करने में भी सहायक साबित हो रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती प्रदान कर रहा है।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र महिला श्रमिकों को क्लेम विशेष प्रपत्र-॥ में आवेदन करना अनिवार्य है। इसके साथ खरीदी गई वस्तुओं का तिथि सहित प्रमाण या वचन प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। योजना की राशि का भुगतान सदस्यता नवीनीकरण के समय किया जाता है, इसलिए श्रमिकों को अपनी सदस्यता सक्रिय और नियमित रूप से नवीनीकृत रखना जरूरी है।

यह योजना केवल श्रम विभाग में पंजीकृत और सक्रिय सदस्यता रखने वाली महिला श्रमिकों के लिए ही लागू है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सरकार की यह पहल महिला श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य, सुविधा और जीवन स्तर में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

 

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