गाजियाबाद: प्राधिकरण में रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 (RERA) से संबंधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
गाजियाबाद। 22 मई को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 (RERA) से संबंधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला श्री राजेश मेहतानी, सेवानिवृत्त निदेशक, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डिवेलपमेंट बोर्ड, लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 मई को सुबह 10 बजे शुरू हुई।
इस कार्यशाला में श्री मेहतानी द्वारा RERA कानून से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं पर गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें रेरा वादों की प्रभावी पैरवी, वाद पत्रों के उत्तर तैयार करने की विधियां, प्राधिकरण की जिम्मेदारियों और न्यायिक प्रक्रियाओं की समझ जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझाया गया।
कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया गया कि रेरा में दर्ज वादों का उत्तर सटीक, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से कैसे तैयार किया जाए, जिससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके।
प्रशिक्षण में शामिल प्रमुख अधिकारी:
मुख्य अभियंता महोदय
विशेष कार्याधिकारी महोदया
समस्त अधिशासी अभियंता
सहायक अभियंता
अवर अभियंता
लिपिकीय संवर्ग के समस्त कर्मचारी
कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता दिखाई और रेरा से संबंधित प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित की।
यह प्रशिक्षण कार्यशाला 23 मई 2025 को भी पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर आयोजित की जाएगी।
प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अद्यतन विधिक एवं प्रशासनिक जानकारी से लैस कर जनहित में बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
