फरीदाबाद: सेक्टर-12 अदालत परिसर में 13 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों के निपटारे का सुनहरा अवसर

फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद की ओर से 13 सितंबर 2025 (शुक्रवार) को सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के केसों के साथ-साथ लंबित ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा।

90 दिन से अधिक पुराने चालान जमा करने का मौका

वे वाहन मालिक/चालक जिनके चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, वे इस लोक अदालत में जाकर अपना भुगतान कर सकते हैं। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक Help Desk भी लगाई जाएगी, जहां नागरिक अपने चालान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह हेल्प डेस्क अदालत की पुरानी बिल्डिंग के सामने पेड़ के नीचे होगी, जहां एएसआई शंभू और सिपाही रामवीर मौजूद रहेंगे।

पोस्टल चालान और ई-चालान भुगतान की प्रक्रिया

पोस्टल चालान (सीसीटीवी कैमरा या फोटो आधारित चालान) का भुगतान केवल 90 दिनों के अंदर ही किया जा सकता है। इसके लिए वाहन मालिकों को डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय, लघु सचिवालय, तीसरी मंजिल, कक्ष संख्या 317 में संपर्क करना होगा।

वहीं, ई-चालान (मौके पर पुलिस कर्मी द्वारा मशीन से किया गया चालान) का भुगतान लघु सचिवालय, पांचवीं मंजिल, कक्ष संख्या 506 में किया जा सकता है या फिर मौके पर ही Paytm के माध्यम से भी निपटान किया जा सकता है।

वर्चुअल कोर्ट और नियमित न्यायालय की प्रक्रिया

यदि किसी चालान का 90 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता, तो उसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद ऐसे मामलों को नियमित न्यायालय में स्थानांतरित कर लोक अदालत में निपटाया जा सकता है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2020 के ग्यारहवें संशोधन के तहत धारा 167(8) लागू की गई है। इसके अंतर्गत यदि चालान तिथि से 90 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन को डिटेन (जप्त) किया जा सकता है।

अगस्त महीने की कार्रवाई

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में सख्त कदम उठाए हैं। केवल अगस्त माह में ही करीब 25,000 वाहनों की चेकिंग की गई, जिनमें से लगभग 3,000 वाहनों को चालान लंबित होने पर डिटेन किया गया।

डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी का संदेश

डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी ने कहा,
“सड़क पर सुरक्षा तभी संभव है जब हम सभी जिम्मेदार नागरिक बनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह यातायात नियमों का पालन करेगा और फरीदाबाद को Accident-Free Zone बनाने में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करेगा।”

इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर नागरिक अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटान कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।

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