उत्तर प्रदेश सरकार की सभी डीबीटी योजनाओं व सेवाओं में फैमिली आईडी अनिवार्य

रामपुर। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सेक्टर की समस्त डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजनाओं एवं सेवाओं में फैमिली आईडी से आच्छादन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद रामपुर के निवासी सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकों की फैमिली आईडी बनवाए जाने के निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्थानीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की फैमिली आईडी एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से बनवाई जाए। इस क्रम में मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समस्त स्टेकहोल्डर्स के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनकी फैमिली आईडी भी अनिवार्य रूप से बनवाई जाए, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। उन्होंने बताया कि विभागों के अंतर्गत संचालित स्टेट सेक्टर की डीबीटी योजनाओं एवं सेवाओं हेतु आवेदन प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटलीकरण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार अधिप्रमाणन पूर्ण होने के बाद फैमिली आईडी कॉलम में फैमिली आईडी अंकित किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकेगी। फैमिली आईडी को अनिवार्य किए जाने का मुख्य उद्देश्य जनमानस को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं के लाभ से जोड़ना, अवशेष पात्र लाभार्थियों की पहचान करना तथा स्वचालन के माध्यम से लाभार्थीपरक योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करना है।

 

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