दुबई सरकार ने किया 10 दिनों की वैवाहिक छुट्टी का ऐलान: पूरी सैलरी के साथ मिलेगी सुविधा
शादीशुदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
दुबई : दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने डिक्री नंबर (31) वर्ष 2025 जारी की है, जिसके तहत दुबई सरकार के तहत कार्यरत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिक कर्मचारियों को 10 कार्यदिवस की पूर्ण वेतन सहित वैवाहिक छुट्टी देने की घोषणा की गई है।
यह डिक्री दुबई की सरकारी एजेंसियों, विशेष विकास क्षेत्रों, फ्री जोन प्राधिकरणों, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और न्यायिक व सैन्य संस्थानों के अमीराती कर्मचारियों पर लागू होगी (कैडेट्स को छोड़कर)।
🔹 वैवाहिक छुट्टी के लिए मुख्य शर्तें:
- पति या पत्नी अमीराती नागरिक होना आवश्यक है।
- कर्मचारी ने प्रोबेशन पीरियड पूरा किया हो।
- शादी का अनुबंध UAE की सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- शादी की तारीख 31 दिसंबर 2024 के बाद की होनी चाहिए।
🔹 छुट्टी से जुड़ी प्रमुख बातें:
- कर्मचारी को वैवाहिक छुट्टी के दौरान पूर्ण वेतन, सभी भत्तों सहित मिलेगा।
- कर्मचारी इस अवकाश को लगातार या अलग-अलग भागों में एक वर्ष के भीतर उपयोग कर सकते हैं।
- इस छुट्टी को अन्य वैध छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है।
- गंभीर कारणों की स्थिति में और उच्च अधिकारी की अनुमति से यह छुट्टी अगले वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
- सरकारी विभाग कर्मचारी को छुट्टी के दौरान वापस नहीं बुला सकता, सिर्फ सैन्य कर्मचारियों को ज़रूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शेष छुट्टी वापसी के बाद फिर से दी जाएगी।
यह डिक्री अमीराती कर्मचारियों को विवाह के महत्वपूर्ण समय में मानसिक और आर्थिक राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
