ऐलनाबाद/सिरसा, फरवरी (एम.पी. भार्गव)। हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शादी के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, जिससे श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।
इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को उनके दो बेटों की शादी तक 21,000 रुपये तथा तीन बेटियों की शादी तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है और उन्हें बच्चों के विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
सरकार का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के अपने बच्चों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कर सकें। खासतौर पर बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक और सराहनीय कदम माना जा रहा है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा। साथ ही बच्चे के विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र, दूल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे प्रदान की जाती है। सरकार की यह पहल श्रमिक परिवारों के सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
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