ऐलनाबाद, फरवरी (एम पी भार्गव): सरकार ने बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब इच्छुक दंपत्ति और सिंगल पेरेंट्स घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नई व्यवस्था के तहत बच्चा गोद लेने के लिए किए गए सभी आवेदनों की जांच District Child Protection Unit (जिला बाल संरक्षण इकाई) द्वारा की जाएगी। आवेदक की पात्रता, पारिवारिक स्थिति और अन्य आवश्यक शर्तों की जांच पूरी होने के बाद ही गोद लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा गोद लेने के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। दो वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए दंपत्ति की संयुक्त आयु अधिकतम 85 वर्ष तथा सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। दो से चार वर्ष के बच्चे के लिए दंपत्ति की संयुक्त आयु 90 वर्ष और सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार, चार से आठ वर्ष के बच्चे को गोद लेने के लिए दंपत्ति की संयुक्त आयु अधिकतम 100 वर्ष तथा सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी अनिवार्य है। वहीं, आठ से 18 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए दंपत्ति की संयुक्त आयु 110 वर्ष और सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से गोद लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक होगी तथा अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षित और बेहतर परिवार मिल सकेगा।
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