मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए एक सशक्त पहल

शुरुआत की तारीख: 25 जनवरी 2019
विभाग: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग
वेबसाइट: https://cmsvy.upsdc.gov.in

 योजना का उद्देश्य और परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों, विधवाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह/पुनर्विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
यह योजना समाज के सभी वर्गों – SC/ST, OBC, सामान्य व अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान रूप से लागू है।

सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी युगल को ₹51,000 की सहायता प्रदान करती है, जिससे विवाह को सम्मानपूर्वक सम्पन्न किया जा सके।

🔷 योजना की पात्रता
आयु सीमा:

वधू की आयु: न्यूनतम 18 वर्ष

वर की आयु: न्यूनतम 21 वर्ष

आय सीमा:

परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख तक होनी चाहिए।

अन्य आवश्यकताएं:

आवेदिका उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।

विवाह तय हो चुका हो तथा पूर्व में विवाह न हुआ हो।

विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं।

🔷 वित्तीय लाभ (₹51,000 की सहायता राशि का वितरण)
मद राशि (₹) विवरण
वधू के बैंक खाते में ट्रांसफर ₹35,000 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के रूप में
विवाह उपहार ₹10,000 वस्त्र/सामान इत्यादि के रूप में
आयोजन व्यय ₹6,000 मंडप, भोजन, बिजली, पानी की व्यवस्था हेतु
कुल ₹51,000

🔷 आवश्यक दस्तावेज
वर व वधू का आधार कार्ड

कन्या का आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पासपोर्ट साइज फोटो (वर व वधू दोनों)

मोबाइल नंबर

बैंक खाता विवरण

🔷 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://cmsvy.upsdc.gov.in

ई-केवाईसी करें:

वर और वधू दोनों के आधार नंबर व जन्मतिथि दर्ज करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें।

ऑनलाइन फॉर्म भरें:

व्यक्तिगत विवरण, विवाह की जानकारी, वार्षिक आय, बैंक डिटेल्स आदि भरें।

सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

कैप्चा भरकर फॉर्म सबमिट करें।

  आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
https://cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट के होमपेज पर जाएं।

“आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।

पंजीकरण संख्या व कैप्चा कोड दर्ज कर स्थिति देखें।

 लाभार्थी
उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे परिवार जिनकी बेटियाँ या महिलाएँ वित्तीय रूप से कमजोर स्थिति में हैं, जो विवाह/पुनर्विवाह हेतु सहायता की पात्रता रखती हैं।

  लाभ
सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण

गरिमापूर्ण विवाह आयोजन

महिला सम्मान में वृद्धि

दहेज प्रथा पर रोकथाम

पुनर्विवाह को बढ़ावा

👉 योजना पोर्टल: https://cmsvy.upsdc.gov.in

👉 वैकल्पिक पोर्टल: http://www.shadianudan.upsdc.gov.in

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