15 दिसम्बर तक करें पी.एम.-कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प की बुकिंग

बदायूँ।उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जनपद के सभी किसानों को अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना के अंतर्गत सोलर पम्प की बुकिंग हेतु विभागीय पोर्टल 26 नवम्बर 2025 से खुला हुआ है, जो 15 दिसम्बर 2025 को बंद हो जाएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर बुकिंग अवश्य कर लें।

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

किसानों का पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट
https://agriculture.up.gov.in

पर अनिवार्य है। “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है।

बुकिंग करते समय ₹5000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करना होगा। पोर्टल पर 02 एच.पी. और 03 एच.पी. सोलर पम्प का लक्ष्य प्रदर्शित है, और किसान अपनी आवश्यकता अनुसार पम्प का चयन कर सकते हैं।

बोरिंग संबंधी आवश्यकताएँ

02 एच.पी. – 4 इंच बोरिंग

03 एच.पी. व 05 एच.पी. – 6 इंच बोरिंग

7.5 व 10 एच.पी. – 8 इंच बोरिंग

सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न मिलने पर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

जल स्तर के अनुसार उपयुक्त सोलर पम्प क्षमता—

22 फीट तक – 02 एच.पी. सरफेस पम्प

50 फीट तक – 02 एच.पी. सबमर्सिबल

150 फीट तक – 03 एच.पी. सबमर्सिबल

200 फीट तक – 05 एच.पी. सबमर्सिबल

300 फीट तक – 7.5 एवं 10 एच.पी. सबमर्सिबल

चयन की प्रक्रिया

यदि बुकिंग लक्ष्य से कम रहती है, तो सभी की बुकिंग स्वतः कंफर्म हो जाएगी।

लक्ष्य अधिक होने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति द्वारा ई-लाटरी से चयन होगा।
कंफर्मेशन का संदेश किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

अनुदान और किसान अंश

सोलर पम्प पर 60% अनुदान देय है जबकि 40% किसान अंश जमा करना होगा।
कंफर्मेशन के बाद कृषक को शेष अंश निर्धारित समय में ऑनलाइन या इंडियन बैंक में चालान द्वारा जमा करना होगा। ऐसा न करने पर चयन निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी।

ऋण सुविधा और ब्याज में छूट

यदि किसान बैंक से ऋण लेकर किसान अंश जमा करता है तो कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत—

केंद्र सरकार: 3% ब्याज छूट

राज्य सरकार: 3% ब्याज छूट
अर्थात कुल 6% ब्याज छूट का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण निर्देश

सोलर पम्प स्थापित होने के बाद स्थल परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा, अन्यथा पूरा अनुदान किसान से वसूल लिया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय, बदायूँ से संपर्क कर सकते हैं।

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