ऐलनाबाद (सिरसा), 5 फरवरी | डॉ. एम.पी. भार्गव; यूके भेजने के नाम पर 26 लाख 19 हजार 200 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर गिरोह की महिला सदस्य को सिरसा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि थाना ऐलनाबाद क्षेत्र के गांव मौजू की ढाणी निवासी पीड़ित विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार सहित विदेश जाना चाहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव सुखेराखेड़ा निवासी राजन से हुई, जिसने दावा किया कि उसका भाई अमनदीप और सचिन यूके में रहते हैं और वे उसे परिवार सहित जल्द यूके भिजवा सकते हैं।
एसपी दीपक सहारन ने बताया कि राजन ने पूरे परिवार को वर्क परमिट वीजा पर यूके भेजने का झांसा देते हुए 32 लाख रुपये की मांग की। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जल्द वीजा लगवाने का भरोसा दिलाया और इस दौरान पीड़ित से 26 लाख 19 हजार 200 रुपये की राशि हड़प ली।
पीड़ित द्वारा दी गई राशि में से 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से, जबकि शेष रकम अलग-अलग किश्तों में अमनदीप और उसके परिवार के सदस्यों को दी गई। इसके बाद आरोपी लगातार यह कहते रहे कि काम जल्द पूरा हो जाएगा। जब पीड़ित ने वीजा या विदेश भेजने की स्थिति के बारे में पूछा तो हर बार टालमटोल और नए बहाने बनाए गए।
हाल ही में आरोपियों ने पीड़ित से अतिरिक्त 9 लाख रुपये की मांग की, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ।
पीड़ित की शिकायत के आधार पर 3 सितंबर 2025 को थाना ऐलनाबाद में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच आर्थिक अपराध शाखा, सिरसा को सौंपी गई।
जांच के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में संलिप्त महिला आरोपी माया देवी पत्नी रमेश कुमार उर्फ भोला राम, निवासी गांव सुखेराखेड़ा, तहसील डबवाली, जिला सिरसा को गिरफ्तार कर लिया है।
एसपी दीपक सहारन ने बताया कि गिरफ्तार महिला आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। मामले की जांच जारी है और इस ठगी में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि विदेश भेजने के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विदेश जाने से संबंधित मामलों में केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंटों से ही संपर्क करें और भुगतान से पहले संबंधित एजेंट की पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें।
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