Paddy Procurement 2026: मीरजापुर में धान खरीद को लेकर डीएम सख्त, बिचौलियों से खरीद पर रोक; लापरवाही पर होगी कार्रवाई

28 फरवरी 2027 तक चलेगी धान खरीद, किसानों को टोकन के आधार पर मिलेगी तौल की सुविधा; केंद्रों पर पर्याप्त बोरे रखने के निर्देश

  • रिपोर्ट: मंजय वर्मा

Mirzapur Paddy Procurement 2026: जिले में धान खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में सोमवार, 2 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान क्रय नीति के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी क्रय एजेंसियों और केंद्र प्रभारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिले में धान खरीद का कार्य 28 फरवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा।

Paddy Procurement: बिचौलियों और व्यापारियों से धान खरीद पर रहेगी रोक

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीद केवल टोकन रजिस्टर के अनुसार क्रय केंद्र पर पहुंचने वाले किसानों से ही की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों या व्यापारियों से धान नहीं खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रभारी सामान्य परिस्थितियों में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के किसानों से धान की खरीद नहीं करेंगे। हालांकि, यदि संबंधित गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई क्रय केंद्र उपलब्ध नहीं है तो अपरिहार्य स्थिति में 15 किलोमीटर तक के किसानों का धान खरीदा जा सकेगा।

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डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि मीरजापुर जिले में दूसरे जनपद का धान किसी भी स्थिति में नहीं खरीदा जाएगा, भले ही संबंधित जनपद की सीमा मीरजापुर से सटी हो। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Paddy Procurement: खरीद में गड़बड़ी मिलने पर 24 घंटे में होगी जांच

बैठक में धान खरीद के दौरान सामने आने वाली अनियमितताओं (एनॉमली) की निगरानी व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि ई-उपार्जन पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत किसी क्रय केंद्र पर अनियमितता का संकेत मिलते ही संबंधित एजेंसी के मंडलीय अधिकारी के डैशबोर्ड पर इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के भीतर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। जांच के बाद केंद्र के संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। गंभीर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी, संभागीय खाद्य नियंत्रक या क्रय एजेंसी के मंडलीय अधिकारी संबंधित केंद्र की खरीद बंद कराकर नया क्रय केंद्र संचालित करा सकेंगे।

Paddy Procurement: किसानों को तौल के लिए नहीं दौड़ाया जाएगा

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर टोकन व्यवस्था के अनुसार ही धान की खरीद और तौल की जाएगी। तौल निर्धारित क्रय केंद्र पर ही कराई जाएगी। केंद्र प्रभारी जानबूझकर खरीद की प्रक्रिया धीमी नहीं करेंगे। किसानों को तौल के लिए परेशान करने या एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक दौड़ाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Paddy Procurement: 2510 जूट गांठ बोरे उपलब्ध, केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश

बैठक में बोरे की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) के प्रेषण के लिए कुल 2510 नए जूट गांठ बोरे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त क्रय संस्थाएं संबंधित मिलों से उपयोगी बोरे प्राप्त कर खरीद कार्य करती हैं।

डीएम ने सभी संस्था प्रभारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर धान खरीद के लिए पर्याप्त मात्रा में बोरे उपलब्ध रहें। बोरे की कमी के कारण किसी भी केंद्र पर खरीद कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

Paddy Procurement: खुले में नहीं रखा जाएगा खरीदा गया धान

मीरजापुर जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारियों को खरीदे गए धान के सुरक्षित भंडारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि धान को खुले में न रखा जाए और ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, जहां बारिश के कारण उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।

बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह, सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता अमित कुमार पाण्डेय, पीसीएफ, पीसीयू और यूपीएसएस के जिला प्रबंधक, कृषि उत्पादन मंडी समिति मीरजापुर के सचिव तथा जिले के सभी धान क्रय केंद्र प्रभारी मौजूद रहे।

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