रामपुर, श्रावण मास की कांवड़ यात्रा एवं शिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद रामपुर से गुजरने वाले उपखनिज (खनिज) से लदे भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं।
उप जिलाधिकारी टाण्डा एवं उप जिलाधिकारी स्वार की आख्या के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार (03 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त एवं 24 अगस्त, 2026) तथा शिवरात्रि (11 अगस्त, 2026) के अवसर पर बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार एवं ब्रजघाट से कांवड़ एवं गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान मार्गों पर अत्यधिक भीड़ रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए श्रावण माह के प्रत्येक शुक्रवार से सोमवार तक जनपद रामपुर से होकर गुजरने वाले उपखनिज से लदे भारी वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध के अंतर्गत तहसील टाण्डा क्षेत्र में टाण्डा–दढ़ियाल–बाजपुर मार्ग, मुरादाबाद से आने वाले मार्ग, मुरादाबाद–नंगली बॉर्डर से लालपुर कलां की ओर थाना मूण्डापांडे क्षेत्र से प्रवेश मार्ग, तथा दढ़ियाल/चीखण्डी बॉर्डर (लोहिया पुल) पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार तहसील स्वार क्षेत्र में रामपुर–बाजपुर मार्ग, दढ़ियाल–स्वार मार्ग एवं मसवासी–स्वार मार्ग पर भी उपखनिज से लदे भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वाहन स्वामियों एवं परिवहन से जुड़े लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित प्रतिबंध का पालन करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
