आजम खान को 2 साल की सजा, ‘तनखइया’ बयान मामले में रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित ‘तनखइया’ बयान मामले में रामपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने और साक्ष्यों व सबूतों को मजबूत मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो से जुड़ा हुआ है।

आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) को ‘तनखइया’ यानी तनख्वाह पाने वाला बताते हुए विवादित टिप्पणी की थी। साथ ही जूते साफ कराने संबंधी बयान भी दिया था, जिसके बाद यह मामला काफी चर्चा में आ गया था।

विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई करते हुए आजम खान के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।

 

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