अमृतसर में नशा तस्करों की अवैध संपत्ति ध्वस्त, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई; भाई-बहन पर NDPS के कई केस दर्ज

नशा तस्करी के खिलाफ लगातार जारी सख्त अभियान के तहत भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जिला प्रशासन अमृतसर ने सुल्तानविंड रोड स्थित मंदिर वाला बाजार में नशा तस्करी से जुड़ी अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई थाना बी डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में की गई और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध ढांचे को गिरा दिया।

मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह संपत्ति अनमोल (34), सोनिया (24) और गगनदीप सिंह उर्फ गोरा (25) की थी, जो सगे भाई-बहन हैं और शहीद उधम सिंह नगर, अमृतसर के निवासी हैं। जांच में सामने आया है कि तीनों नशा तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे और इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अनमोल और गगनदीप सिंह उर्फ गोरा के खिलाफ FIR नंबर 223 दिनांक 23-09-2025 को धारा 21-B, 27-A और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना बी डिवीजन में मामला दर्ज है। वहीं सोनिया के खिलाफ FIR नंबर 177 दिनांक 18-08-2025 को धारा 21-B और 27-A के तहत केस दर्ज किया गया है। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ड्रग मनी से बनाई गई किसी भी अवैध संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

नगर निगम द्वारा मंदिर वाला बाजार, सुल्तानविंड रोड पर स्थित अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया। अमृतसर में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह 19वीं डिमोलिशन कार्रवाई है। प्रशासन और पंजाब पुलिस ने साफ कहा है कि नशे के पैसों से तैयार की गई अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नशा नेटवर्क को खत्म करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की कि नशा तस्करी और गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें। कोई भी सूचना पंजाब पुलिस एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 (कॉल/व्हाट्सऐप) पर दी जा सकती है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उपयोगी जानकारी देने पर 10 लाख रुपये तक का इनाम भी दिया जा सकता है।

 

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