रामपुर। पतंग की मांझे, विशेषकर चाइनीज़/नायलॉन मांझे के उपयोग, बिक्री और उससे होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने थाना कोतवाली परिसर में व्यापारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया।
गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित व्यापारियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि प्रतिबंधित पतंग मांझे का निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः अवैध है। उन्होंने बताया कि चाइनीज़/नायलॉन मांझे से आमजन को गंभीर चोटें लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालक, बच्चे एवं पक्षी प्रभावित होते हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि किसी के द्वारा प्रतिबंधित मांझे की बिक्री या भंडारण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनपद रामपुर को चाइनीज़/नायलॉन मांझा मुक्त बनाने के लिए सभी व्यापारियों से प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील की।
गोष्ठी के अंत में व्यापारियों ने भी नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित मांझे की बिक्री न करने का आश्वासन दिया।
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